
वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन उनके पास इपिक कार्ड नहीं है। वे मतदाता जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मनरेगा जाॅब कार्ड, पेंशन दस्तावेंज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) दस्तावेंज दिखाना होगा।